हल्द्वानी रेलवे भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा जो लोग वहां पर रहे हैं, वह भी इंसान हैं और अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं
हल्द्वानी रेलवे भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा जो लोग वहां पर रहे हैं, वह भी इंसान हैं और अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं
वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की अहम सुनवाई 11 सितंबर को
नई दिल्ली। हल्द्वानी रेलवे भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बुधवार को रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम ने कहा कि जो लोग वहां पर रहे हैं, वह भी इंसान हैं और अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। यहां पर 50 हजार लोग रहते हैं।
बता दें कि रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर आज यानि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पुर्नवास को लेकर वार्ता करें। पुनर्वास योजना ऐसी हो जिससे सब सहमत हों।
सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की ओर से दलील दी गई कि वह वंदे भारत ट्रेन चलाना चाहते हैं और इसका विस्तारीकरण करना चाहते हैं। ट्रैक पर पानी भी भर जाता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कि हम रेलवे की बात समझते हैं लेकिन इस मामले में संतुलन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह जानना चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर क्या योजना बनाई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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