हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण मामले में कारोबारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण मामले में कारोबारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम पर फिलहाल रोक लगाते हुए कारोबारियों को जिलाधिकारी के सामने अपने दस्तावेज दिखाने को कहा है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने हल्द्वानी के व्यापारियों को एक जनहित याचिका में फिलहाल एक मौका दिया है।
हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने अपनी 41 वर्षीय सचिव रेखा सती के माध्यम से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याची ने कहा कि यह मुहिम 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई। याचिका में कहा गया कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया है।
मामले में कहा गया है कि प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है जबकि इस कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल-बरेली बस अड्डा अभी भी बौटल नैक बना हुआ है। इससे हर जगह अब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाही पूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है जिससे क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है।
यह भी आरोप लगाया गया कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है। इससे पूर्व न्यायालय ने बीती 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे और कहा था सड़क पर पड़े मलुवे को हटाया जाए।
प्रभावित लोगों को 7 दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद उचित आदेश पारित करें। जिलाधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की और कहा कि सड़कों से मलुवा हटाया गया है।
प्रभावितों को नोटिस देकर कमेटी ने मामले का निस्तारण कर दिया है। प्रभावितों की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि वो 60 से 70 वर्षों से किराएदार और स्वामी हैं और प्रशासन न्यायालय के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि वो बुधवार तक कागज दिखाएं और जिलाधिकारी इसकी स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तब तक सड़क से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण ड्राइव रोक दी जाए।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज लाइक और फॉलो करें