सुप्रीम राहत : 51 दिन बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 01 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम राहत : 51 दिन बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 01 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।
पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इधर उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए और वह तिहाड़ से सीधे अपने घर जा रहे हैं। उनको रिसीव करने के लिए पत्नी सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे।
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