त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निर्वाचन विभाग द्वारा दिए वाहन का ही मतदान कर्मी करें प्रयोग



त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निर्वाचन विभाग द्वारा दिए वाहन का ही मतदान कर्मी करें प्रयोग
हल्द्वानी। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि मतदान स्थल रवानगी तथा मतदान के पश्चात संग्रह केन्द्र पर जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए वाहन से ही यात्रा करें। किसी भी दशा में किसी प्राइवेट वाहन या अन्य किसी व्यक्ति के वाहन का प्रयोग कतई न करें।
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त मतदान अधिकारी प्रथम तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दो पालियों में मेडिकल कॉलेज सभागार हल्द्वानी में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम एवं द्वितीय पाली में कुल 1047 पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। मतदान दिवस के दिन यदि कोई समस्या आती है, तो जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदान दिवस की तैयारियों के साथ-साथ मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों को स्ट्रॉन्ग रूम तक लाने की प्रक्रिया व उसमें आने वाली संभावित समस्याओं की भी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मतदान कक्ष के अंदर पर्याप्त रोशनी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मतदान दिवस पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक लाइनें बनाई जाएं तथा सूचना पट पर बूथ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि मतदाता अपने बूथ की पहचान कर सकें।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर एच.बी. चंद ने बताया कि यदि किसी मतदाता के दोनों हाथ नहीं हैं, तो पहचान स्याही उसकी ठुड्डी/चिन पर लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान दिवस पर मतदाता 25 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि मतपत्र के पीछे सुभेदक सील एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाएं।
उन्होंने बताया कि मतदान स्थल के नंबर, क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार विकास खंडवार होंगे, जबकि जिला पंचायत के क्षेत्रों के नंबर जनपदवार निर्धारित होंगे। मतदान आयोग द्वारा निर्धारित समयानुसार ही मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान से पूर्व मतदाता सूची, मतपत्र एवं मतपेटी का भलीभांति परीक्षण कर लिया जाए कि वे उसी मतदान केंद्र हेतु हों, जहां ड्यूटी निर्धारित है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, मास्टर ट्रेनर एच.बी. चंद, मतपेटी सह नोडल अधिकारी राजेन्द्र पाण्डे सहित जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा मतदान अधिकारी प्रथम उपस्थित रहे।
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