उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने बागेश्वर के एसपी को कल तक सभी खड़िया खनन मशीनों को सीज करने के दिए आदेश

Join WhatsApp Group
ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने बागेश्वर के एसपी को कल तक सभी खड़िया खनन मशीनों को सीज करने के दिए आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई हुई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तरकाशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में छह की दर्दनाक मौत, एक घायल को एयरलिफ्ट कर भेजा एम्स ऋषिकेश

वृहस्पतिवार को जिलाधिकारी बागेश्वर, जिला खनन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने एसपी बागेश्वर को कल तक खनन पर लगी सभी मशीनों को सीज कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  कर्ज़ चुकाने में असफल रहे पांच बेटियों के पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान, परिवार में मचा कोहराम

बीती 6 जनवरी को कोर्ट की खंडपीठ ने खड़िया खनन पर रोक लगा दी। उसके बाद 7 जनवरी को 7 बजकर 46 मिनट पर खुदान व ट्रांसन्सपोर्टेशन वहां हुआ। जो कि उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन है। इसकी शिकायत ग्राम वासियों ने न्यायमित्र के साथ साझा की हैं।

यह भी पढ़ें 👉  तीसरी आंख ने खोला राज, दो शातिर चोर माल सहित गिरफ्तार

बता दें कि बागेश्वर जिले के ग्रामीणों ने माननीय उच्च न्यायालय से उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई गई थी।