उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका चुनाव को लेकर सरकार से किया जवाब तलब

Join WhatsApp Group
ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका चुनाव को लेकर सरकार से किया जवाब तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारंभ नहीं की गई। जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है।
न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है इसे सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई एक नवम्बर को तय की है।
इस मामले को लेकर जसपुर निवासी मोहमद अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाए। इससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सकेगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी दो माह से कम समय बचा है। लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। इन्होंने जनहित याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिये जायें की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करे।