सफेद राशन कार्ड धारक सावधान, अपात्र कर दे कार्ड सरेंडर वर्ना बाद में पड़ेगा पछताना
सफेद राशन कार्ड धारक सावधान, अपात्र कर दे कार्ड सरेंडर वर्ना बाद में पड़ेगा पछताना
देहरादून। अगर आपके पास भी सफेद राशन कार्ड है और आप सरकार की तरफ से मिलने वाली
मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।
आपको राशन कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल से ही करोड़ों राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है।
वही पिछले दिनों सरकार की तरफ से ‘फ्री राशन योजना’ को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। सरकार की तरफ से पिछले दिनों कार्ड धारकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि प्रधानमंत्री गरीब और कल्याण योजना अंतर्गत पात्र नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड आज ही वापस करें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बनाए गए सफेद राशनकार्ड का इस्तेमाल कर रहे अपात्रों को जिला आपूर्ति विभाग कार्ड सरेंडर करने का एक मौका देने जा रहा है। इसके बाद भी जो अपात्र राशनकार्ड सरेंडर नहीं करेंगे। उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा साथ उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही मी की जा सकती है। जिसमें सफेद राशन कार्ड धारक वालों को मार्केट के दुगने रेट से विभाग को राशन की धनराशि अदा करनी पड़ेगी।
बताते चलें कि सफ़ेद राशन कार्ड ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाता है। जो गरीबी रेखा के ऊपर अपना जीवन यापन अर्थात सफेद राशन कार्ड उन लोगो को दिया जाता है। जो एपीएल श्रेणी में आते है। जिनका वार्षिक आय एक लाख रूपये से ऊपर होता है। उन परिवारों को सफ़ेद राशन कार्ड दिया जाता है।
अगर आपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम आपका राशन कार्ड रद्द कर सकती है। इतना ही नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। खाद्य विभाग के अनुसार यदि किसी सफेद राशन कार्ड धारक के पास खुद की आमदनी से लिया गया 100 वर्ग मीटर का प्लाट या फ्लैट या मकान है। तो वह मुफ्त राशन योजना के लिए अपात्र है। इसके अलावा यदि किसी के पास चार पहिया गाड़ी, कार, ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से ज्यादा की सालाना आमदनी है तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड तहसील या डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा।
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