जिलाधिकारी नैनीताल वंदना ने बनभूलपुरा के लिए जारी किया यह अहम आदेश

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जिलाधिकारी नैनीताल वंदना ने बनभूलपुरा के लिए जारी किया यह अहम आदेश

हल्द्वानी। दिनाँक 08-02-2024 को हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत वनभूलपुरा में हुई घटना के कारण वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्णतः बन्द (कर्फ्यू) प्रभावी है। जैसा कि कर्फ्यू के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों में अवगत कराया जा चुका है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा व अन्य कार्य किए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराया जाना है कि कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र में निवास करने वाले जन-सामान्य पर कर्फ्यू प्रतिबन्ध के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यवहार / कृत्य, जोकि मानवीय हितों को प्रभावित करने की श्रेणी में आता हो, न हो, यह सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है।
अतः कर्फ्यू क्षेत्रान्तर्गत, कर्फ्यू के दौरान एवं उसके पश्चात् भी स्थानीय निवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

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1- अपर जिलाधिकारी (प्र.), नैनीताल।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक ।

3- नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।

4- जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), नैनीताल।

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5- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल।

7- जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल।

8- जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल।

समिति प्रतिदिवस कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा कर्फ्यू के पश्चात् भी मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो एवम् मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू सुनिश्चित हो।