यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कानून के ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के प्रावधान को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक बताया है। इस मामले की सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

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हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की याचिका में सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जबकि सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि यूसीसी एक सही कदम है और याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को गलत बताया है।

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बता दें कि नैनीताल जिले के भीमताल निवासी पूर्व छात्रनेता सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। मुख्यत: ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसके अलावा याचिका में मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने की बात कहते हुए कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

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इसके अलावा देहरादून के एल समसुद्दीन सिद्दीकी ने भी रिट याचिका दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है। जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख है।