न्यायालय ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुनाई दो साल की सजा, कांग्रेसियों में भारी आक्रोश
न्यायालय ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुनाई दो साल की सजा, कांग्रेसियों में भारी आक्रोश
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि यह सजा सूरत के न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में सुनाई है। जिसके बाद से देश की सियासत एकाएक गर्मा गई है। अदालत के इस फैसले को भाजपा की साजिश करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसके विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकालकर अपनी गिरफ्तारी दी है।
बताया जा रहा है कि यह मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
बताया जा रहा है कि इस मामले में राहुल गांधी आज तीसरी बार न्यायालय में पेश हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। आज सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि एक ऐसे परिवार के खिलाफ साजिश रची गई, जिसने देश में लोकतंत्र की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि न्यायालय ने राहुल गांधी को हाथोंहाथ जमानत दे दी है।
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