स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, यहां दो बाइकों की भिड़ंत मामले में पुलिस ने किया नाबालिक के पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, यहां दो बाइकों की भिड़ंत मामले में पुलिस ने किया नाबालिक के पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
नैनीताल। पुलिस ने स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत नैनीताल में तल्लीताल पुलिस ने 25 नवंबर को स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में हुई मौत के मामले में नाबालिग के पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अपने नाबालिगों को दोपहिया चलाने को न दें नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
नैनीताल में बीती शुक्रवार को भवाली मार्ग में नैनीताल से जाती मोटरसाइकिल और भवाली की तरफ से आती स्कूटी के बीच भिड़ंत हो गई। आईटीआई से भवाली की तरफ 100 मीटर दूर हुए हादसे में स्कूटी सवार भगवत सिंह की अस्पताल पहुंचने से पहले अत्यधिक रक्त रिसाव से मौत हो गई थी। मोटरसाइकिल सवार स्कूल ड्रेस में नैनीताल के स्कूल से भवाली स्थित अपने घर को जा रहा था। बताया जा रहा है कि मृतक भगवत अगले दिन होने वाली अपने मामा की शादी के लिए मुक्तेश्वर के भटेलिया से नैनीताल सामान लेने आ रहा था। भगवत के पीछे उसका एक अन्य साथी बैठा था जिसे हल्की चोटें आई थी। मोटरसाइकिल चालक अकेला था जिसे मामूली चोटें आई थी। तल्लीताल पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए वादी की तहरीर पर नाबालिग के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी) में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 (सार्वजनिक स्थल पर असावधानी से वाहन चलाना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 337 (किसी गलती की सजा) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।पुलिस ने एक बार फिर आम लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वो अपने नाबालिग बच्चों को बाइक व स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन न दें। इससे न केवल हादसे होते हैं बल्कि पकड़े जाने पर परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है।
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