मेडिकल स्टोर में फार्मसिस्ट होना अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द : स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत
मेडिकल स्टोर में फार्मसिस्ट होना अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द : स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत
देहरादून। उत्तराखंड में अब मेडिकल की दुकान में एक फार्मासिस्ट का होना आवश्यक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है उसे राज्य में लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। कई बार इस तरह की शिकायतें आई हैं कि मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां मिलती हैं या फिर गलत दवाइयां मिलती हैं। ऐसे में यदि हर केमिस्ट की दुकान में फार्मेसिस्ट मौजूद होगा तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। केंद्र सरकार के उक्त आदेश का राज्य सरकार सख्ती से पालन करवाएगी।
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