बड़ी खबर : विधानसभा कर्मियों की बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक, सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका

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बड़ी खबर : विधानसभा कर्मियों की बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक, सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधान सभा सचिवालय के 27, 28 व 29 सितंबर 22 के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से चार सप्ताह के जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। ऐसे में अब इस मामले कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है।

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बताते चलें कि अपनी बर्खास्तगी के आदेश को बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट व कुलदीप सिंह अन्य कर्मचारियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत व रविन्द्र सिंह बिष्ट ने कोर्ट को अवगत कराया कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।