रुद्रपुर का बहुचर्चित सुदखोर प्रकरण, सूदखोर चिराग अग्रवाल सहित 3 को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
रुद्रपुर का बहुचर्चित सुदखोर प्रकरण, सूदखोर चिराग अग्रवाल सहित 3 को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा
रुद्रपुर। उधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के बहुचर्चित सूदखोर प्रकरण में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी चिराग अग्रवाल सहित तीन को तीन वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। जिरह के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के सामने नौ गवाह पेश कर आरोप का दोष सिद्व कर दिया।
बताते चले रुद्रपुर शहर में चर्चित सूदखोर चिराग अग्रवाल अपने गुर्गों के साथ मिलकर पहले लोगों बहला फुसलाकर उनको ब्याज पर पैसा देता था और जब देनदार पूरी रकम ब्याज सहित वापिस कर देता था तो सूदखोर चिराग अधिक ब्याज निकालकर उसको बंद कमरे में मारपीट करता और उसकी नग्न तस्वीर बनाकर वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था। जिसका पर्दाफाश होते ही पुलिस प्रशासन में हडकंप मच गया था और पूरे क्षेत्र में चिराग अग्रवाल चर्चा का विषय बन गया था।
सूदखोरी प्रकरण में थाना ट्रांजिटकैँप के रहने वाले वादी ने रिपोर्ट दर्ज कर वाई थी कि उसने 31दिसंबर 2021 को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आवास विकास निवासी चिराग अग्रवाल से ब्याज पर कुछ रकम ली थी। जिसे धीरे धीरे कर चुकता भी करता गया, जबकि उसने अपनी पत्नी के जेवरात तक गिरवी रखकर पैसा चुकता किया था। बावजूद इसके चिराग के गुर्गे देवव्रत मंडल उर्फ देवस्थ मंडल और गोविंद ढाली निवासी शिवनगर थाना ट्रांजिटकैप के खाते में पैसा डालने के बाद भी दोनों लोग मुकर गए और चिराग अग्रवाल के आदेश पर दोनों ने उसे आवास विकास स्थित एक होटल पर बुलाया और बंद कमरे में उसके साथ बेहरमी से पिटाई करते हुए अर्द्वनग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साथ ही 3.17 लाख की जायज रकम चुकता करने के बाद भी उसके ऊपर 5.48 लाख का बकाया निकाल दिया।
वहीं बहुत ज्यादा परेशान होने पर पीड़ित ने 27 मार्च 2022 को खुद वीडियो वायरल करते हुए पुलिस को तहरीर सौंप दी थी। वीडियो वायरल होते हुए पुलिस ने आरोपी का पीछा कर चिराग अग्रवाल सहित देवव्रत और गोविद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सीनियर सिविल जज नाजिम कलीम की अदालत में हुई। जहां वादी पक्ष के अधिवक्ता पीसी चंदोला ने अदालत के सामने नौ गवा ह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनते के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी चिराग सहित तीन दोषियों को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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