अतिक्रमण चिन्हित 101 दुकानों व भवनों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट से पक्ष रखने के लिए मिला है 10 दिन का मौका
अतिक्रमण चिन्हित 101 दुकानों व भवनों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट से पक्ष रखने के लिए मिला है 10 दिन का मौका
हल्द्वानी। कुमाऊँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में रोडवेज बस स्टेशन से मंगलपड़ाव तक अतिक्रमण की जद में आ रही 101 दुकानों व भवनों को हटाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कस ली है। नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने दुकानदारों व भवन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि चार सितंबर तक अतिक्रमण हटा लें या ध्वस्त कर लें। अन्यथा पांच सितंबर से बलपूर्वक बुलडोजर चलाया जाएगा। इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा। उसकी वसूली भी दुकानदारों से होगी।
इससे पूर्व नगर निगम व लोकनिर्माण विभाग ने अतिक्रमण 23 अगस्त तक हटाने को कहा था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 10 दिन सुनवाई के लिए दिए गए हैं। जो चार सितंबर को पूरे हो जायेंगे।
बता दें कि सड़क के बीच से 12-12 मीटर की जगह छोड़नी है, क्योंकि हाईवे चौड़ीकरण का काम होना है।वर्ष 2023 में सरकार ने 13 चौराहों व तिराहों के चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। इसी क्रम में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक संयुक्त सर्वे किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी थी। एक और याचिका के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष जानने के लिए समय देने को कहा था। ऐसे में 10 दिन की समयावधि पूरी होने जा रही है।
रविवार को नगर आयुक्त विशाल मिश्रा व लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं। जिसमें मंगलपड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानदारों व भवन स्वामियों से कहा गया है कि अतिक्रमण चार सितंबर तक हर हाल में हटा लें। अन्यथा बलपूर्वक हटा दिया जायेगा।
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