जनपद ऊधमसिंह नगर में धर्मांतरण कानून के अंतर्गत पहली कार्रवाई, युवक पर दर्ज हुआ मुकदमा
जनपद ऊधमसिंह नगर में धर्मांतरण कानून के अंतर्गत पहली कार्रवाई, युवक पर दर्ज हुआ मुकदमा
रुद्रपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में धर्मांतरण कानून लागू करने के बाद जनपद उधमसिंह नगर पुलिस ने बाजपुर में धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गहनता से विवेचना करने के लिए निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार बाजपुर की रहने वाली एक युवती को समर नामक लड़के द्वारा अपने को हिन्दू बताते हुए उसके साथ दोस्ती की तथा बाद में उसके साथ शादी कर ली। बाद में युवती को पता चला कि लड़का मुस्लिम है किंतु उसके द्वारा युवती से कहा गया कि वह कभी भी उसे मुस्लिम बनने के लिए नहीं कहेगा तथा उसको अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने की आजादी होगी।
युवती के अनुसार विगत दिनों उसके पति समर व उसके परिजन द्वारा उसे मुस्लिम धर्म अपनाने व गौमांस आदि खाने के लिए कहा गया और ऐसा न करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। युवती की तहरीर के आधार पर थाना बाजपुर पर धर्मांतरण कानून व अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने इस मामले में में बाजपुर कोतवाल को गहनता से विवेचना करने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने कहा जनपद ऊधमसिंह नगर में धर्मांतरण कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
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