हत्या एवं लूट के मामले में भाजपा नेता व एक अन्य को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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हत्या एवं लूट के मामले में भाजपा नेता व एक अन्य को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रूद्रपुर। हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने एक भाजपा नेता समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। लूट एवं हत्या का मामला वर्ष 2004 का है। वर्ष 2004 में रूद्रपुर निवासी ऑयल मिल के स्वामी के पुत्र तरुण बिंदल की बाजपुर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान लाखों रुपये भी लूटे गए थे। इस लूट एवं हत्या के मामले में कच्ची खमरिया किच्छा निवासी भाजपा नेता मोहित कक्कड़ और ऊन की दुकान चलाने वाले मोहित कक्कड़ तथा एक नाबालिग को नामजद करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उपरोक्त आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे और न्यायालय ने नाबालिग को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। जबकि लूट एवं हत्या के मामले में उपरोक्त दो आरोपियों मोहित कक्कड़ और मोहित कक्कड़ के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई चलती रही। न्यायालय की कार्रवाई के दौरान कई तारीखों पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर जिरह चली। दोनों पक्षों की ओर से कई सबूत रखे गए। कई सबूतों एवं गवाहों को सुनने के बाद मामले में आज एडीजी प्रथम सुशील तोमर की अदालत ने फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को हत्या एवं लूट का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद दोनों अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।