उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर गौला समेत तमाम नदियों में ओवरलोडिंग जारी, डंपर एसोसिएशन ने आरटीओ को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग

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उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर गौला समेत तमाम नदियों में ओवरलोडिंग जारी, डंपर एसोसिएशन ने आरटीओ को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग

हल्द्वानी। गौला नदी के खनन कारोबार से जुड़े वाहन स्वामियों ने आरटीओ से भेंट कर तत्काल ओवरलोडिंग बंद करने की मांग की है। जिसके बाद आरटीओ द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन को पत्र भेजकर ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने को कहा है।
डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी से मिलकर खनन व्यवसायियों ने गौला नदी में चल रही ओवरलोडिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की।
खनन व्यवसायियों की मांग के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी द्वारा संभागीय सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि गौला नदी में उप खनिज निकासी कार्य कर रहे वाहन स्वामियों ने उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 24/2023 दिनांक 27.02.2023 को ओवरलोडिंग के संबंध में आदेश पारित किये हैं।
वाहन स्वामियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि गौला नदी में उप खनिज निकासी कार्य में संचालित भार वाहनों द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज सामग्री का परिवहन किया जा रहा है, जिससे जहां एक ओर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ओवरलोडिंग में शामिल वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
उन्होंने सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन) हल्द्वानी को भेजे गए पत्र में कहा है कि उप खनिज निकासी कार्य में संचालित ओवरलोडिंग वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रवर्तन दलों को निर्देशित करें, जिससे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सकें।
ज्ञापन सौंपने वालों में डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह बिष्ट, रविंद्र जग्गी, पम्मी सैफी, पृथ्वीपाल पाठक, जीवन बोरा आदि शामिल थे।