हाईकोर्ट की सिरौली कलां को नगर पालिका किच्छा से हटाने के आदेश पर रोक, सरकार से 04 सप्ताह में मागा जवाब
हाईकोर्ट की सिरौली कलां को नगर पालिका किच्छा से हटाने के आदेश पर रोक, सरकार से 04 सप्ताह में मागा जवाब
रिपोर्ट- ऐजाज जर्नलिस्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधमसिंह नगर जनपद के सिरौली कलां गांव का नाम राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका किच्छा क्षेत्र से हटाकर उसे ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने संबंधी आदेश को चुनौती देती जनहित याचिका में सुनवाई हुई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए, राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी तय हुई है।
उधमसिंह नगर जिले के किच्छा स्थित सिरौली कलां निवासी मोहम्मद यासीन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण में वर्ष 2018 में सिरौली कलां, बंडिया, देवरिया व आजाद नगर को शामिल किया गया था।
वर्ष 2018 में नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौली कलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18,19 और 20 व किच्छा क्षेत्र वार्ड नं.17 में शामिल किया गया। सिरौली कलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य किये जा चुके हैं। जबकि वर्तमान में सिरौली कलां को किच्छा नगर पालिका से ग्रामीण क्षेत्र में पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौली कलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि सिरौली कलां गांव को नगर पालिका में ही रखा जाय। नगर पालिका में शामिल होने पर उनको कई सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।
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