उच्च न्यायालय ने गौला व दाबका नदी में ओवरलोडिंग खनन पर राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक

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उच्च न्यायालय ने गौला व दाबका नदी में ओवरलोडिंग खनन पर राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खनन सामग्री ढोने वाले डंपरों को राज्य सरकार से ओवरलोडिंग की मिली अनुमति पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की एक जनहित याचिका को सुनते हुए गौला व दाबका नदी से भार वहन क्षमता से अधिक ओवरलोड खनिज ले जाने वाले ट्रकों पर आरटीओ से कार्यवाही करने को कहा है।
जनहित याचिकाकर्ता गगन पराशर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर खनन में लगे ट्रकों के ओवरलोडिंग के 30 जनवरी के शासनादेश को गलत बताया।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आज रोक लगा दी। इसके साथ ही गौला व दाबका नदी में चल रहे ओवरलोडिंग पर अब रोक लग गयी है।
न्यायालय ने आरटीओ को आदेश दिया है कि वह ओवरलोड वाले ट्रकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के तहत सख्त कार्यवाही करे और ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाए।
वहीं बताया जा रहा है कि स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के दबाव में जारी हुए ओवरलोडिंग के शासनादेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है जिससे अब गौला व दाबका नदी से खनन सामग्री ढोने वाले वाहन 108 कुंतल से अधिक वजन नहीं ला सकेंगे।