बड़ी खबर : उत्तराखंड में नगर निकायों में बढ़ाया गया प्रशासकों का कार्यकाल, आदेश जारी

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बड़ी खबर : उत्तराखंड में नगर निकायों में बढ़ाया गया प्रशासकों का कार्यकाल, आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण नगर निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने में देरी हो रही है। इसके चलते प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने और नगर निकायों के बोर्ड का गठन, जो भी पहले हो तब तक के लिए विस्तारित किया गया। रविवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं।

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पिछले साल दिसंबर से सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। एक्ट के हिसाब से यह प्रशासक दो जून यानी छह माह तक के लिए ही तैनात हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता छह जून तक लागू है। लिहाजा निकाय चुनाव इससे पहले नहीं हो पाए हैं।