बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने किच्छा नगरपालिका का आरक्षण एक सप्ताह में करने के दिए निर्देश



बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने किच्छा नगरपालिका का आरक्षण एक सप्ताह में करने के दिए निर्देश
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी करने के बावजूद किच्छा नगरपालिका अध्यक्ष पद का आरक्षण न तय करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का अनंतिम नोटिस एक सप्ताह में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 44 नगर पालिका अध्यक्षों के प्रस्तावित आरक्षण पर एक साथ आपत्तियां सुनने के भी निर्देश दिए हैं।
यह आदेश शुक्रवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने दिया। याचिकाकर्ता किच्छा निवासी नईमूल हुसैन और संतोष रघुवंशी ने दावा किया कि सरकार द्वारा 14 दिसंबर को प्रदेश के 43 नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई, लेकिन इसमें किच्छा नगरपालिका अध्यक्ष का आरक्षण शामिल नहीं किया गया था। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि सरकार किच्छा के चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने किच्छा नगरपालिका के कुछ वार्डों को मिलाकर एक नए क्षेत्र में बदल दिया था जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इस आदेश के बाद सरकार ने उन क्षेत्रों को पुनः नगरपालिका में शामिल कर लिया है, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया में देरी से चुनावों को टालने की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा नगरपालिका अध्यक्ष के आरक्षण का नोटिस जारी करने के साथ ही अन्य नगरपालिकाओं के प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं हाईकोर्ट के आदेश की सूचना मिलते ही किच्छा वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और तमाम लोगों ने किच्छा के डीडी चौक पर एकत्र होकर खुशी का जाहिर किया और हाईकोर्ट के आदेश को लोकतंत्र की जीत बताते हुए मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान पटाखेबाजी भी की गई।
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