बाबा रामदेव की पतंजलि को कड़ी फटकार, झूठा दावा किया तो एक करोड़ का जुर्माना लगाएंगे : उच्चतम न्यायालय

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बाबा रामदेव की पतंजलि को कड़ी फटकार, झूठा दावा किया तो एक करोड़ का जुर्माना लगाएंगे : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हरेक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को यह चेतावनी उनके उत्पादों को लेकर भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण पर दी। न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इसे ऐलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस में तब्दील नहीं करना चाहते लेकिन मेडिकल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की समस्या का समाधान निकालना होगा। बता दें कि इससे पहले अगस्त में उच्चतम न्यायालय ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायालय ने कहा था कि उन्हें अन्य व्यवस्थाओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने तब कहा था। बाबा रामदेव को क्या हुआ? उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य सिस्टम की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि उनका सिस्टम काम करेगा ?