आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर सदर सीट रिक्त घोषित
आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर सदर सीट रिक्त घोषित
लखनऊ। हेट स्पीच (भड़काऊ बयान) मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा बृहस्पतिवार को सुनाई गई सजा के बाद शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में आजम खां की सदस्यता समाप्त करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा।समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने आजम खां की अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर उन्हें अंतिरम जमानत दे दी।
बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने 07 अप्रैल 2019 को अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खाता नगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में आजम खां जमानत पर चल रहे थे। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसले के लिए 27 अक्तूबर की तिथि फैसले के लिए निर्धारित की थी।बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में सपा नेता आजम खां को दोपहर लगभग दो बजे दोषी करार कर दिया। कोर्ट ने शाम लगभग साढ़े चार बजे अपने फैसला सुनाया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने आजम खां को तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। इसके बाद आजम खां के अधिवक्ता की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 25-25 हजार के दो जमानती दाखिल करने पर अपील दाखिल तक आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी।
वहीं अदालत का फैसला आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस आशय की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को दिये जाने के बाद अब जल्द ही रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव होगा।
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