दोपहिया वाहन चलाते समय चप्पल पहनने से बचें, हो सकता है चालान

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दोपहिया वाहन चलाते समय चप्पल पहनने से बचें, हो सकता है चालान

यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय चप्पल या सैंडल पहने हुए पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आप ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दोषी होने के कारण जुर्माना भरने के लिए बाध्य किये जा सकते हैं।

आमतौर पर लोग चालान कटने के दो-चार कारणों से ही परिचित होते हैं, लेकिन मोटर-व्हीकल एक्ट 2019 जब संसोधित किया गया तब इसमें कुछ बदलाव किये गए थे। आइये आपको बताते हैं ये बदलाव क्या थे और इस पर जुर्माना कितना है।

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जिस तरह लोगों को बिना हेलमेट पहने अपनी सुरक्षा को ताक पर रख कर दो पहिया वाहन फर्राटे से चलाते हुए देखा जा सकता है, उसी तरह चप्पल या सेंडल पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हुए काफी लोग दिखे जा सकते हैं। ऐसे में यह न केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले के लिए किसी दुर्घटना के समय ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है बल्कि ये ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में भी आता है और पकड़े जाने पर आपका चालान भी कट सकता है।

यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय चप्पल या सैंडल पहने हुए पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दोषी होने के कारण जुर्माना भरने के लिए बाध्य किये जा सकते हैं और इसके लिए आपको कम से कम 1000 रूपये के चालान भरना पड़ सकता है। साथ ही यही गलती बार-बार दोहराने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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इसी तरह अगर दोपहिया वाहन चलाते हुए आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है और आपसे वैध कागजात दिखाने के लिए कहती है तो आपको वाहन के कागज के साथ-साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना होगा। दोनों ही कागज न होने पर आपके खिलाफ करवाई हो सकती है। साथ ही आपको अपने वाहन का प्रदूषण सेर्टिफिकेट भी साथ रखना अनिवार्य है।

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वहीं यदि आपने हेलमेट भी नहीं पहना है तो आपके जुर्माने की राशि बढ़ हो सकती है। क्योंकि दोपहिया वाहन चलाते हुए न केवल आपको हेलमेट लगाना है बल्कि हेलमेट की स्ट्रिप भी ठीक से बंद करनी है ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर से निकलने न पाए और आपका सिर गंभीर चोट लगने से बच जाये।