उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अटकलों का दौर जारी, होंगे चुनाव या 06 महीने के लिए बैठाए जायेंगे प्रशासक

Join WhatsApp Group
ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अटकलों का दौर जारी, होंगे चुनाव या 06 महीने के लिए बैठाए जायेंगे प्रशासक

देहरादून। उत्तराखंड में नवम्बर 2023 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तमाम अटकलों के बीच सरगर्मियां तेज होती दिखाई देने लगी हैं।
उत्तराखंड में नवंबर माह में चुनाव होने हैं परंतु सरकार और शासन की आधी अधूरी तैयारियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे लोकसभा चुनाव तक के लिए टाला भी जा सकता है। वैसे उत्तराखंड में 2 दिसंबर तक सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव कराने होंगे, यदि इस अवधि में चुनाव नहीं होते हैं तो 2 दिसंबर के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे जो कि उप जिलाधिकारी होंगे। लेकिन फिलहाल नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है।
वहीं इस मामले को लेकर जसपुर निवासी मोहमद अनीस ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाए। इससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सकेगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी दो माह से कम समय बचा है। लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। इन्होंने जनहित याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिये जायें की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करे।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने पर राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारंभ नहीं की गई। जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है।
न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है इसे सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई एक नवम्बर को तय की है।