हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी अमला हरकत में, नगला गोलगेट में 251 लोगों को थमाए बेदखली के नोटिस
हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी अमला हरकत में, नगला गोलगेट में 251 लोगों को थमाए बेदखली के नोटिस
पंतनगर। उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और नगला गोलगेट में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बसे 251 लोगों को प्रशासन की टीम ने सोमवार को एसडीएम किच्छा की ओर से जारी बेदखली नोटिस थमाकर 30 दिन में जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। जिससे नगला वासियों को एकबार फिर से उजाड़े जाने का डर सताने लगा है। नगला बाईपास से किच्छा तक पंतनगर विश्वविद्यालय, वन विभाग, लोकनिर्माण विभाग, रेलवे और राजमार्ग की भूमि पर वर्षों से बसे लोगों के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका विचाराधीन है। जिसमें कोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए 27 सितंबर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में बीते शनिवार को शाम जिला प्रशासन की टीम ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर प्रकाश लाल के नेतृत्व में 43 लोगों को बेदखली नोटिस दिए थे। इसके बाद सोमवार की सुबह पहुंची टीम ने विश्वविद्यालय फार्म के सहायक सुरक्षाधिकारी मदन मेहरा, परिसंपत्ति अधिकारी व गार्डो के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर बसे 33 लोगों सहित लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बसे 218 लोगों को बेदखली के नोटिस थमा दिए। इस दौरान कई लोगों के भवन या दुकान पर नोटिस चस्पा भी किए गए हैं।
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