आरक्षण तय करने के बाद नगर पालिका परिषद किच्छा के चुनाव नहीं कराए जाने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा ये सवाल



आरक्षण तय करने के बाद नगर पालिका परिषद किच्छा के चुनाव नहीं कराए जाने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा ये सवाल
नैनीताल। आरक्षण तय होने के बाद भी सरकार की ओर से नगर पालिका परिषद किच्छा का चुनाव न कराने के मामले पर नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो दिन की भीतर यह बताने को कहा है कि जब आरक्षण तय हो गया है तो चुनाव क्यों नहीं कराए गए।
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि पिछले डेढ़ साल से किच्छा नगर पालिका परिषद के काम प्रशासक के जिम्मे हैं। सभी नगर पालिकाओं का चुनाव हो चुका है, लेकिन नगर पालिका परिषद किच्छा के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।
बता दें कि किच्छा निवासी नईमुल हुसैन द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि सरकार ने बीती 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर उसमें आम जनता से आपत्तियां मांगी थी, लेकिन इस अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं था। जिससे यह आशंका हो गई थी कि सरकार वहां नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है।
इसके अलावा आरक्षण आवंटन नियमावली के अनुसार पालिका अध्यक्ष के जितने भी पद होंगे उसी के अनुसार रोस्टर के आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा। लेकिन सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया।
याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार ने पूर्व में नगर पालिका किच्छा के कुछ वार्ड को गांव में मिला दिए थे। जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका परिषद में मिला दिया, लेकिन अब वहां नगर पालिका परिषद के चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है।
पूर्व में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि नगर पालिका परिषद किच्छा का आरक्षण तय करें। अब आरक्षण भी तय हो चुका है, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया। इसलिए जल्द ही नगर पालिका परिषद किच्छा का चुनाव कराया जाए। जिस पर अब कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण तय करने के बाद नगर पालिका परिषद किच्छा के चुनाव क्यों नहीं कराए गए।
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