101 भवनों को 02 दिन में तोड़े व्यापारी, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के नोटिस से मचा हड़कंप
101 भवनों को 02 दिन में तोड़े व्यापारी, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के नोटिस से मचा हड़कंप
हल्द्वानी। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भावनाओं को स्वयं तोड़ने को कहा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण किए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के लोग उच्च न्यायालय गए जहां वाद को निस्तारण होने के बाद अब प्रशासन द्वारा पुनः दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं। अगर 23 तारीख तक भवनों को खाली कर नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन 24 अगस्त को बलपूर्वक भवनों को तोड़कर खाली कराएगा।
बता दें कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से 12 मीटर दोनों तरफ चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में चला गया था। वहीं उक्त नोटिस मिलने के तुरंत बाद सैकड़ों व्यापारी इक्ट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने कोई तोड़ने के आदेश नहीं दिए हैं और उनके पास अन्य न्यायालय में जाने के लिए अभी विकल्प बचे हैं। लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए दो दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है जिसे व्यापारी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह जाएंगे और इसका डटकर विरोध करेंगे।
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